उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में छात्रों को उनके आवेदन में आय प्रमाण-पत्र के सही उपयोग के लिए निर्देशित किया गया है। यदि छात्र इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे, तो उनके आवेदन निरस्त हो सकते हैं।
नए निर्देश का उद्देश्य
छात्रवृत्ति योजना की पारदर्शिता और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। स्कूटनी में यह पाया गया कि कई छात्रों ने अपने पिता या अभिभावक के नाम की जगह अपने नाम से जारी आय प्रमाण-पत्र का उपयोग किया है। यह प्रक्रिया नियमानुसार गलत है।
पिछले वर्ष 2023-24 में ऐसे मामलों में छात्रों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। इस वर्ष भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
सुधार का अवसर मिलेगा
इस बार छात्रों को करेक्शन प्रक्रिया के दौरान सुधार का मौका दिया जाएगा। इसके तहत छात्रों को अपने पिता, माता, अभिभावक, या पति (जैसा लागू हो) के नाम से नया आय प्रमाण-पत्र बनवाना होगा।
- नया आय प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए समय पर आवेदन करें।
- इसे करेक्शन विंडो के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करें।
नोटिस की महत्वपूर्ण जानकारी
विशेष विवरण | जानकारी |
---|---|
नोटिस जारी करने की तिथि | 27 दिसंबर 2024 |
वित्तीय वर्ष | 2024-25 |
योजना का नाम | पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति |
निर्देश का कारण | छात्रों द्वारा अपने नाम से आय प्रमाण-पत्र का उपयोग |
सुधार की समयसीमा | जल्द ही जारी होगी |
क्या करें छात्र?
- नया आय प्रमाण-पत्र बनवाएं अपने पिता, माता या अभिभावक के नाम से नया आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।
- समय पर आवेदन सुधारें करेक्शन की समयसीमा में इसे ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करें।
- संस्थान से संपर्क करें किसी भी जानकारी के लिए अपने संस्थान या जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
समाज कल्याण विभाग की अपील
समाज कल्याण विभाग ने सभी संस्थानों को निर्देश दिया है कि छात्रों को इस नए नियम के बारे में सूचित करें। छात्र इस निर्देश का पालन करके अपने आवेदन को अस्वीकृत होने से बचा सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
नोट: यदि आपने अपने आवेदन में आय प्रमाण-पत्र का गलत उपयोग किया है, तो जल्द से जल्द इसे सही करें। यह आपके छात्रवृत्ति प्राप्त करने के अवसर को सुरक्षित करने के लिए बेहद आवश्यक है।